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11 फरवरी को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन


आमजन से लाभ लेने की गई अपील

टीकमगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2023 शनिवार को किया जायेगा जिसमें अपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउन्स प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 11 फरवरी 2023 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं कोप्रकरण का निराकरण कराये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार छूट जारी की गयी। साथ ही म.प्र. शासन उर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जारी छूट के निर्देश में पैरा-03 शर्त शामिल की गयी है कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित लोक अदालत में दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10,000 रुपए तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ ने आमजन से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराकर उभयपक्ष अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाये। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ में सचिव,जिला विधिक सहायता अधिकारी से कार्यालय में सम्पर्क कर सकतें है।

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