पृथ्वीपुरः- अबैध रूप से रेत का परिवाहन कर रहे टैक्टर को एसडीओपी के द्वारा पकडे जाने और उसकी सिफारिश करने पर आरक्षक आदित्य शर्मा को मामले में संलिप्तता पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंवित कर दिया गया है।
थाना अंतर्गत चौमों चौकी के मार्ग पर अबैध रूप से रेत का परिवाहन सोमवार को चौमों से आम रोड पर एक विना नम्बर का लाल रंग महेन्द्रा टैक्टर आ रहा था जिसे एसडीओपी संतोष पटैल ने भ्रमण के दौरान रोक कर पूंछ तांछ की तो टैक्टर चालक कल्लू उर्फ गोविन्दास आदिवासी निवासी पडरा थाना कटेरा उत्तर प्रदेश बताया गया। और चालक के खिलाफ धारा 379, ताहि धारा 18 (1)म.प्र. खनिज अधिनियम धारा 130/177 एमव्ही एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वर्तमान में उक्त टैक्टर चौमों निवासी सुरेन्द्र सिंह ठाकुर के द्वारा चलवाया जा रहा था। और चौमों चौकी पर पदस्थ आरक्षक 296 आदित्य शर्मा के द्वारा आरोपी की बाईक पर बैठकर रास्ते में एसडीओपी संतोष पटैल से अबैध परिवाहन करते हुये टैक्टर को छोडने की सिफारिश करने लगे। जिस पर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में उक्त मामले को लाया गया जहां आरक्षक की अबैध परिवाहन कराने में संलिप्तता पाई गई जिस पर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह के द्वारा इनके संलिप्तता पाये जाने पर आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंवन की कार्यवाही की गई है।
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