टीकमगढ़, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जिले की स्थानीय परिस्थितियों एवं राज्य शासन के नवीन दिशा निर्देशों के मददेनजर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के लिये टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 16 जून 2021 की प्रातः 6 बजे तक नवीन आदेश के तहत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
इसके तहत आज संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर बाजारों में लोगों को फिजिकल दूरी बनाये रखने हेतु समझाईश दी गई। साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों को दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने नो मास्क नो सर्विस अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा है उन्हें दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही दुकानदारों को स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने तथा नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकाल का उल्लंघन करने दुकान नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जानकारी दी।
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