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जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जतारा, निवाड़ी एवं ओरछा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2020 को किया जा रहा

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को

 

निवाड़ी । जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जतारा, निवाड़ी एवं ओरछा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2020 को किया जा रहा है। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला प्राधिकरण के सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती इंद्रा सिंह के मार्गदर्षन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2020 दिन शनिवार को जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर किया जायेगा। जिसमें विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न विवादों के पक्षकार आपसी सुलह एवं समझौते से अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते है एवं पक्षकारों को उनके प्रकरण में त्वरित न्याय उपलब्ध होता है। नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुये प्रकरणों में कोर्ट फीस नियमानुसार वापस हो जाती है। 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य बैंक बसूली, विद्युत, जलकर, एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों में लंबित अपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउन्स प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

साथ ही जानकारी देते हुये बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135, एवं 138 के अंतर्गत विद्युत प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जावेगी। साथ ही नगर पालिका के जलकर की कर एवं अधिभार की राशि दस हजार रू. बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट दी जायेगी।

जिला प्राधिकरण के सचिव श्री श्रीवास्तव ने आमजनों से अपील की है कि इच्छुक पक्षकार स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से समस्त दस्तावेजों सहित संबंधित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने मामलों का निराकरण करायें।

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