पडौरिया का कोटा उतम धाना में सम्बद्ध कोटेदार के खिलाफ एफआईआर के निर्देश ।
रमेश श्रीवास्तव ललितपुर। जिले के गांव पड़ौरिया के उचित दर विक्रेता द्वारा राशन वितरण में की जारही लगातार धांधली की शिकायतों के क्रम में जा रहीं पूर्ति निरीक्षक चन्द्रशेखर सहाय ने मौके पर जाकर कोटेदार पर लगे आरोपों की बारीकी से जांच की एवं राशन कार्ड धारकों से भी पूंछ तांछ के बाद पूर्ति निरीक्षक से जिला पूर्ति अधिकारी व प्रशासन को अपनी जांच आख्या सौंपी है। इस आख्या में उन्होंने कोटेदार द्वारा बरती जा रहीं अनियमित्ताओं को बढ़ावा देते हुये भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुये कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी है। बताया गया है कि मलखान सिंह उचित दर विक्रेता ग्राम पडौरिया की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान दुकान मे निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी, जिनमें दुकान पर अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी कार्डो की सूची, रेटवोर्ड/स्टाक वोर्ड प्रदर्शित न करना, जांच दौरान स्टाक एवं वितरण अभिलेख उपलब्ध न कराना, अन्त्योदय राशन कार्डो पर 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न के स्थान पर 01 कि0ग्रा0 अथवा 02 कि0ग्रा0 खाद्यान्न कम देना, अन्त्योदय कार्डधारको को शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 में नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण न कर 100 रू0 में दिया जाना। पात्रगृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा 03 कि0ग्रा0 गेहूॅ व 02 कि0ग्रा0 चावल के स्थान पर अपनी मनमर्जी से कम खाद्यान्न देना। पात्रगृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट निर्धारित मूल्य 12.00 रू0 के स्थान पर अधिक मूल्य लेना। विक्रेता द्वारा गेहूॅ 19.46 कु0 एवं चावल 12.29 कु0 व चना 1.65 कु0 की कालाबाजारी कर शासकीय सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का दुरूपयोग किया जाना। निरीक्षण दौरान लिये गये वयानों के अनुसार चना का वितरण एक माह का किया गया, जबकि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अप्रैल, मई एवं जून 2020 में वितरण हेतु नि:शुल्क चना का उठान किया गया है। इस प्रकार माह मई 2020 में उठान किये गये 5.67 कु0 एवं माह जून 2020 में उठान किये गये 5.67 कु0 कुल 11.34 कु0 चना का वितरण न कर कालाबाजारी कर दुरूपयोग किया गया है। उचित दर विक्रेता मलखानसिंह पडौरिया विक्रेता का उक्त कृत्य उ0प्र0 आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन (आदेश 2016 यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों एवं निष्पादित अनुबन्ध पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। तदक्रम में जिलाधिकारी महेादय के आदेश के अनुपालन में मलखानसिंह उचित दर विक्रेता ग्राम पडौरिया के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर उक्त ग्राम पडौरिया के कार्डधारको को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने हेतु गायत्री उचित दर विक्रेता ग्राम भैलवारा की दुकान से एवं सम्बद्ध ग्राम मैरतीकलां के कार्डधारकों को रंजीता उचित दर विक्रेता ग्राम उत्तमधाना की दुकान से सम्बद्ध किया गया।
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